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UP विधवा पेंशन योजना 2026: निराश्रित महिलाओं को ₹1000 प्रति माह, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

UP विधवा पेंशन योजना 2026: निराश्रित महिलाओं को ₹1000 प्रति माह, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा पति की मृत्यु के बाद बेसहारा महिलाओं को ₹1,000 मासिक (₹3,000 त्रैमासिक) पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म व स्टेटस चेक प्रक्रिया।

यूपी विधवा पेंशन के नियम व पात्रता

1. आयु सीमा: 18 वर्ष या उससे अधिक।
2. निवास: उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी।
3. आय सीमा: ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख से कम हो।
4. महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो।

आवश्यक दस्तावेज

1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)।
2. आवेदिका का आधार कार्ड ও पासपोर्ट साइज फोटो।
3. आय प्रमाण पत्र ও निवास प्रमाण पत्र।
4. बैंक पासबुक (आधार सीडेड) ও मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

1. sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाएं और 'निराश्रित महिला पेंशन' पर क्लिक करें।
2. 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करके व्यक्तिगत, आय व बैंक विवरण भरें।
3. दस्तावेज अपलोड करके फाइनल सबमिट करें और प्रिंटआउट निकालें।
4. आवेदन पत्र को 1 माह के भीतर संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) या जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) कार्यालय में जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

❓ पेंशन का पैसा कितने महीने में आता है?

यूपी में पेंशन का भुगतान हर तीन महीने में (त्रैमासिक आधार पर) ₹3,000 एक साथ बैंक खाते में भेजा जाता है।

❓ पेंशन स्टेटस कैसे देखें?

sspy-up.gov.in पर 'आवेदन की स्थिति' में रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल OTP डालकर ट्रैक करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): aijaat.cc एक स्वतंत्र जनहित समाचार एवं सूचना पोर्टल है। यह किसी भी सरकारी मंत्रालय या विभाग से संबद्ध नहीं है। सभी योजना विवरण आधिकारिक स्रोतों एवं गजट अधिसूचनाओं के आधार पर प्रकाशित किए गए हैं। कृपया अंतिम आवेदन से पूर्व आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि अवश्य करें।