UP कन्या सुमंगला योजना: बेटियों को मिलेंगे ₹25,000, जाने आवेदन प्रक्रिया
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योजना के मुख्य बिंदु
योजना का नाम:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
कुल सहायता राशि:
₹25,000 (6 श्रेणियों में)
लाभार्थी:
उत्तर प्रदेश की बेटियां
पारिवारिक आय सीमा:
अधिकतम ₹3,00,000 वार्षिक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की कुल वित्तीय सहायता राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। यह राशि बेटी के जन्म से लेकर स्नातक/डिप्लोमा तक 6 अलग-अलग चरणों में बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
6 चरणों में मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण
| चरण (Stage) | अवसर / कक्षा | पुरानी राशि | नई बढ़ाई गई राशि |
|---|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | बालिका के जन्म होने पर | ₹2,000 | ₹5,000 |
| द्वितीय श्रेणी | 1 वर्ष का पूर्ण टीकाकरण होने पर | ₹1,000 | ₹2,000 |
| तृतीय श्रेणी | कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर | ₹2,000 | ₹3,000 |
| चतुर्थ श्रेणी | कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर | ₹2,000 | ₹3,000 |
| पंचम श्रेणी | कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर | ₹3,000 | ₹5,000 |
| षष्ठम श्रेणी | 10वीं/12वीं के बाद डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेश पर | ₹5,000 | ₹7,000 |
पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज
- आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन लिंक
महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें।
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