मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2026: गाय-भैंस की मृत्यु पर ₹40,000 का फ्री बीमा
राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ी राहत। प्रति परिवार दो दुधारू गोवंशीय/महिषवंशीय पशुओं का ₹40,000-₹40,000 का मुफ्त बीमा। लंपी या किसी भी आकस्मिक बीमारी में होने वाले नुकसान की भरपाई।
कामधेनु पशु बीमा योजना की मुख्य बातें
राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं (गाय या भैंस) का अधिकतम ₹40,000 प्रति पशु का बीमा शत-प्रतिशत सरकारी अनुदान पर किया जाता है। वार्षिक ₹8 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम पूरी तरह निशुल्क है।
आवश्यक दस्तावेज व टैगिंग
1. जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card)।
2. पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा)।
3. पशु के कान में माइक्रोचिप / ईयर टैग (Ear Tag) लगाना अनिवार्य है।
4. बैंक पासबुक जन आधार से लिंक होनी चाहिए।
दावा (Claim) प्रक्रिया
पशु की मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। पशु का पोस्टमार्टम और ईयर टैग के साथ पंचनामा तैयार करवाकर बीमा कंपनी को क्लेम सबमिट करें। क्लेम राशि सीधे बैंक खाते में आएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
❓ बीमा क्लेम कितने दिन में पास होता है?
सभी आवश्यक दस्तावेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा होने के 21 दिनों के भीतर क्लेम राशि डीबीटी से भेज दी जाती है।
❓ क्या 2 से अधिक पशुओं का बीमा कराया जा सकता है?
सरकारी सब्सिडी 2 पशुओं पर मिलती है, अतिरिक्त पशुओं का बीमा पशुपालक खुद प्रीमियम देकर करा सकते हैं।