मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना MP 2026: किसानों को मिलेंगे ₹6000, कुल ₹12000 वार्षिक लाभ
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा PM-KISAN के ₹6,000 के अतिरिक्त राज्य की ओर से ₹6,000 दिए जाते हैं, जिससे एमपी के किसानों को हर साल कुल ₹12,000 की वित्तीय सहायता मिलती है।
योजना की संरचना व किस्त का समय
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹6,000 की राशि तीन किस्तों (₹2,000 प्रत्येक) में दी जाती है। केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कुल ₹12,000 (हर दो महीने में औसतन ₹2,000) प्राप्त होते हैं।
पात्रता की शर्तें
1. मध्य प्रदेश का मूल निवासी और पीएम किसान योजना में पंजीकृत सक्रिय लाभार्थी होना अनिवार्य है।
2. राज्य के भू-अभिलेख पोर्टल (SAARA Portal) पर किसान की भूमि दर्ज होनी चाहिए।
3. आधार ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
SAARA पोर्टल पर स्टेटस चेक करें
1. saara.mp.gov.in पोर्टल खोलें।
2. 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना आधार नंबर या समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें।
4. भुगतान स्थिति और किस्त का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
❓ क्या इसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है?
जो किसान PM-KISAN में पात्र हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के पटवारी से केवल सत्यापन करवाना होता है।
❓ समग्र ई-केवाईसी जरूरी है क्या?
हां, मध्य प्रदेश में सभी योजनाओं के लिए समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी अनिवार्य है।