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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026: नए ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं 50% तक सरकारी सब्सिडी

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026: नए ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं 50% तक सरकारी सब्सिडी

कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी।

योजना का उद्देश्य व सब्सिडी संरचना

देश के छोटे व मध्यम वर्गीय किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी योजना चला रही हैं। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 20%-40% तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला कृषकों को 50% तक (अधिकतम ₹2 लाख से ₹3 लाख) की वित्तीय सहायता दी जाती है।

पात्रता की शर्तें

1. किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
2. किसान ने पिछले 7 वर्षों में किसी भी सरकारी ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
3. परिवार के केवल एक ही सदस्य को यह लाभ देय होगा।
4. वैध ड्राइविंग लाइसेंस/पहचान प्रमाण होना आवश्यक है।

आवेदन करने का तरीका

1. अपने राज्य के कृषि विभाग या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT Agriculture) पोर्टल पर जाएं।
2. 'कृषि यंत्र अनुदान योजना / Tractor Subsidy' लिंक का चयन करें।
3. किसान का आधार व जमीन का विवरण दर्ज करें और पसंदीदा ट्रैक्टर ब्रांड/मॉडल चुनें।
4. लॉटरी या पहले आओ-पहले पाओ आधार पर चयन होने के बाद टोकन मनी जमा कराएं और अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर प्राप्त करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

❓ सब्सिडी का पैसा कहां मिलता है?

अनुमोदन और भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है।

❓ क्या पुराने ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलती है?

नहीं, यह योजना केवल अधिकृत डीलर से खरीदे गए नए ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर ही लागू है।

अस्वीकरण (Disclaimer): aijaat.cc एक स्वतंत्र जनहित समाचार एवं सूचना पोर्टल है। यह किसी भी सरकारी मंत्रालय या विभाग से संबद्ध नहीं है। सभी योजना विवरण आधिकारिक स्रोतों एवं गजट अधिसूचनाओं के आधार पर प्रकाशित किए गए हैं। कृपया अंतिम आवेदन से पूर्व आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि अवश्य करें।